क्या राहुल गांधी की नागरिकता रद्द हो सकती है? जानें भारत के कानून और पूरा विवाद
भारत के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मुद्दा हाल ही में गहराता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस विषय पर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है, जिससे उनकी भारतीय नागरिकता को रद्द किया जाना चाहिए। इस विवाद ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है, बल्कि यह भारत के संविधान और नागरिकता कानूनों पर भी सवाल खड़े करता है।
राहुल गांधी की नागरिकता विवाद का मूल
जनहित याचिका का विवरण
इस मामले में याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि गृह मंत्रालय मामले की जांच करे। 19 दिसंबर, 2024 को अगली सुनवाई निर्धारित है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यदि दोहरी नागरिकता का आरोप सही पाया गया, तो यह भारतीय कानून का उल्लंघन होगा और राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य रहने का अधिकार नहीं होगा।
पहले भी उठ चुका है मुद्दा
यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठे हैं। इससे पहले, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी कि राहुल गांधी की नागरिकता की जांच कराई जाए।
भारत में दोहरी नागरिकता का नियम
क्या है दोहरी नागरिकता?
दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास एक साथ दो देशों की नागरिकता हो। इसके तहत वह दोनों देशों के पासपोर्ट रखने, वहां रहने, काम करने और चुनाव में भाग लेने का अधिकार रख सकता है।
भारत में क्या है नियम?
भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता त्यागनी होगी। यह प्रावधान भारत के नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत आता है।
भारतीय नागरिकता त्यागने के परिणाम
- भारतीय पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य है।
- चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाता है।
- सरकारी सेवाओं में शामिल होने की पात्रता खत्म हो जाती है।
क्या है OCI (Overseas Citizenship of India)?
भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके विकल्प के रूप में सरकार ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) का प्रावधान किया है। यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पूर्वज भारत से हैं, लेकिन वे दूसरे देशों के नागरिक हैं।
OCI कार्ड धारकों के अधिकार
- भारत में लाइफटाइम वीजा की सुविधा।
- एनआरआई (NRI) के समान आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक अधिकार।
- कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों को खरीदने का अधिकार।
सीमाएं
- वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं।
- संवैधानिक पदों (जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति) पर नियुक्ति की अनुमति नहीं।
राहुल गांधी विवाद में अब तक की प्रगति
याचिका का ताजा अपडेट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से मामले की रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो चुका है और जांच प्रक्रिया में है। अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
याचिकाकर्ता का आरोप
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए जो दस्तावेज जमा किए थे, उनमें तथ्यों को छुपाया गया। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से इस मामले की जांच कराने की मांग की है।
राजनीतिक और कानूनी प्रभाव
राजनीतिक हलचल
इस मामले ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक खींचतान को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस इसे राजनीतिक षड्यंत्र कह रही है, जबकि बीजेपी ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है।
कानूनी प्रश्न
- क्या राहुल गांधी का ब्रिटेन का नागरिक होना सिद्ध होता है?
- यदि दोहरी नागरिकता साबित होती है, तो क्या राहुल गांधी संसद सदस्य बने रह सकते हैं?
क्या होगा आगे?
राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर अदालत का अंतिम फैसला आने में समय लगेगा। हालांकि, यह मामला भारतीय संविधान, नागरिकता कानून और राजनीतिक नैतिकता से जुड़े कई सवाल खड़े करता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि गृह मंत्रालय और अदालत इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं।